करैरा। थाना क्षेत्र के मुंगावली गांव में हुई 11 साल की बालिका की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बालिका 1 जुलाई को शौच के लिए गई थी। तभी दुष्कर्म की नीयत से हत्या करने वाले आरोपी इंसाफ खान पुत्र मुराद खान (35) को पुलिस ने सोमवार को निमाड़ी जिले के हाईवे ब्रिज तिगैला के नीचे से गिरफ्त्तार कर लिया है। बता दें पुलिस ने नाबालिग के हत्या करने वाले इंसाफ खान के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर रखी थी। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने आरोपी पर रविवार की शाम 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इस मामले में प्रशासन ने सोमवार कार्यवाही करते हुए आरोपी के गांव मुंगावली में बने मकान पर बुलडोजर चलाकर आरोपी का मकान जमींदोज भी कर दिया है।

आरोपी इंसाफ खान ने अपने पुलिस काे बताया है कि शनिवार की सुबह वह नाबालिग के साथ दुष्कर्म की मंशा से उसके पीछे पहाड़ी पर चला गया था। जहां उसने एकांत पाते ही नाबालिग को पकड़ लिया। लेकिन, नाबालिग ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। पकडे़ जाने के डर से नाबालिग के कपड़ों के नाड़े से उसका गला घोंट दिया और नाबालिग के शव को पहाड़ी पर फेंक कर फरार हो गया। बता दें कि अभी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, इसके लिए पुलिस ने कुछ टेस्ट के लिए सैंपल ग्वालियर के एफएसएल लैब में भेजे हैं। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि हो सकेगी।

• यह था मामला

बता दें कि करैरा के मुंगावली गांव में शनिवार दोपहर पहाड़ी पर 11 साल की लड़की का शव मिला था। किशोरी शौच के लिए गई हुई थी। उसके कपड़े कटे-फटे हालत में मिले थे। शरीर पर भी चोट के निशान भी मिले थे। परिजनों ने किशोरी के साथ बर्बरता की आशंका जताई गई थी। किशोरी की हत्या के मामले में करैरा पुलिस ने आरोपी इंसाफ खान पुत्र मुराद खान (35) के खिलाफ हत्या की धाराओं केस दर्ज किया था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को निवाड़ी से गिरफ्त्तार कर लिया है।

करैरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि आरोपी इंसाफ खान पुत्र मुराद खांन निवासी ग्राम मुंगावली थाना करैरा द्वारा वर्ष 2007 में चोरी, लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद वर्ष 2009 में भौती थाना क्षेत्र में हत्या की थी, हत्या के अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वर्ष 2010 में ग्वालियर से पेशी पर करैरा आया था और पुलिस पार्टी से छूटकर भाग गया था। जिससे आरोपी पर धारा 224 भादवि का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। वर्ष 2020 में जेल से बाहर आया। तब से लगातार लूट, डकैती, मारपीट, छेड़छाड़ के अपराध करता चला आ रहा था। इसके बाद आरोपी ने 1 जुलाई को मुंगावली गांव में नाबालिग की हत्या कर दी थी।